महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए राजस्थान सरकार समय-समय पर नई योजनाएँ लाती रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना 2025। यह योजना महिलाओं को अपने उद्यम (Business/Enterprise) शुरू करने या पहले से चल रहे कारोबार को बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद देती है। योजना के तहत महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और क्लस्टर फेडरेशन को बड़ी राशि तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर सरकार की ओर से सब्सिडी (अनुदान) भी दी जाती है।
खास बात यह है कि आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर समाज में उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करना है।
मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना क्या है?
मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग, व्यापार, सेवा, डेयरी, कृषि आधारित कार्यों आदि के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना में व्यक्तिगत महिला उद्यमी अथवा स्वयं सहायता समूह को 50 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा सकता है। वहीं समूहों के समूह यानी क्लस्टर या फेडरेशन को 1 करोड़ रुपये तक की ऋण सुविधा उपलब्ध होती है। इस ऋण पर 25% तक का अनुदान दिया जाता है जबकि विशेष श्रेणी जैसे – विधवा, परित्यक्ता, हिंसा से पीड़ित महिला, दिव्यांग, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को 30% तक का अनुदान मिलता है।
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योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि महिलाएं बिना किसी बड़े निवेश के भी अपना उद्यम शुरू कर सकती हैं और रोजगार का सृजन कर सकती हैं।
योजना का उद्देश्य (Objective)
मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है। लंबे समय तक महिलाओं को रोजगार और व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक मदद मिलना कठिन था। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की है। इसके जरिए महिलाओं को स्वरोजगार के लिए अनुदानयुक्त ऋण दिया जाता है ताकि वे न सिर्फ अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें बल्कि दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करा सकें।
योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, समाज में उनकी भागीदारी बढ़ाना और उन्हें सशक्त बनाना है। साथ ही यह योजना महिलाओं को आधुनिक तकनीक और उद्यमिता से जोड़कर उनके कारोबार को और बड़ा करने में भी मदद करती है।
मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना 2025 Overview
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2025 |
| राज्य | राजस्थान |
| लाभार्थी | राज्य की महिलाएं, स्वयं सहायता समूह, क्लस्टर/फेडरेशन |
| ऋण सुविधा | महिला उद्यमी/SHG को 50 लाख रुपये तक, क्लस्टर/फेडरेशन को 1 करोड़ रुपये तक |
| अनुदान | सामान्य वर्ग को 25% और विशेष वर्ग को 30% तक |
| क्षेत्र | उद्योग, सेवा, व्यापार, कृषि आधारित, डेयरी आदि |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| आधिकारिक विभाग | महिला अधिकारिता विभाग, राजस्थान |
मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना 2025 के लाभ
इस योजना से महिलाओं को कई लाभ मिलते हैं, जिनमें से मुख्य इस प्रकार हैं –
- महिलाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने या पहले से चल रहे उद्यम का विस्तार करने का अवसर मिलता है।
- 50 लाख रुपये तक का ऋण सुविधा और क्लस्टर या फेडरेशन को 1 करोड़ रुपये तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
- ऋण राशि पर 25% तक सब्सिडी और विशेष श्रेणी की महिलाओं को 30% तक अनुदान मिलता है।
- आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होने के कारण पारदर्शिता और सुविधा बनी रहती है।
- योजना के माध्यम से महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बनती हैं बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकती हैं।
- उद्योग, व्यापार, डेयरी, कृषि आधारित कार्य जैसे लगभग हर क्षेत्र में लाभ मिल सकता है।
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पात्रता (Eligibility Criteria)
- आवेदन केवल राजस्थान राज्य की महिलाओं के लिए है।
- व्यक्तिगत महिला उद्यमी, स्वयं सहायता समूह और फेडरेशन आवेदन कर सकते हैं।
- विशेष श्रेणी – विधवा, परित्यक्ता, हिंसा से पीड़ित महिला, दिव्यांग, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं अतिरिक्त लाभ की पात्र हैं।
- आवेदक को उद्यमिता के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
- पहले से चल रहे उद्यम को विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु भी आवेदन किया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक/खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- विशेष श्रेणी के लिए संबंधित प्रमाण पत्र (जैसे विधवा/तलाक/दिव्यांग आदि)
मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना 2025 में आवेदन कैसे करे
- सबसे पहले महिला अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- योजना का नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें।
- “Apply Online” विकल्प पर क्लिक करें।

- आधार/जन आधार कार्ड से लॉगिन करें और OTP के जरिए वेरिफाई करें।

- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे – नाम, पता, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स और उद्यम की जानकारी सही-सही भरें।
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।
- 10 लाख रुपये तक के ऋण का निर्णय कार्यालय स्तर पर किया जाएगा।
- ऋण स्वीकृति के बाद बैंक द्वारा अंतिम प्रक्रिया पूरी होगी और राशि जारी की जाएगी।
- स्वीकृति और आगे की सभी जानकारी SMS और पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी।
योजना की विशेषताएँ (Key Features)
- महिलाओं को 50 लाख और समूहों को 1 करोड़ तक ऋण की सुविधा।
- ऋण पर 25% से 30% तक अनुदान।
- आवेदन और स्वीकृति प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन।
- हेल्पलाइन और पोर्टल के जरिए शिकायत समाधान।
- विशेष श्रेणी की महिलाओं को प्राथमिकता।
- अपने प्रोजेक्ट में स्वयं की पूंजी लगाने पर स्वीकृति आसान।
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Contact Details
- विभाग का नाम: महिला अधिकारिता विभाग, राजस्थान
- हेल्पलाइन नंबर: 181
- आधिकारिक वेबसाइट: महिला अधिकारिता विभाग, राजस्थान
FAQs
मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में कितनी राशि का ऋण मिलता है?
व्यक्तिगत महिला उद्यमी को 50 लाख रुपये और क्लस्टर/फेडरेशन को 1 करोड़ रुपये तक का ऋण मिलता है।
इस योजना में कितने प्रतिशत अनुदान मिलता है?
सामान्य वर्ग को 25% और विशेष श्रेणी की महिलाओं को 30% तक अनुदान मिलता है।
आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी?
आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा और अंतिम स्वीकृति बैंक द्वारा दी जाएगी।
किन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी?
विधवा, परित्यक्ता, हिंसा से पीड़ित महिला, दिव्यांग, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
शिकायत कहां दर्ज कर सकते हैं?
आप 181 हेल्पलाइन या पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकती हैं।