भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां किसानों की आजीविका पूरी तरह खेती पर निर्भर है। लेकिन अक्सर प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट और बीमारियों के कारण फसलें बर्बाद हो जाती हैं। ऐसे हालात में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है और कई बार उन्हें कर्ज के बोझ तले दबना पड़ता है। किसानों को इसी मुश्किल से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) की शुरुआत की थी। वहीं झारखंड सरकार ने किसानों के लिए विशेष रूप से Birsa Pradhanmantri Fasal Bima 2025 योजना लागू की है, जिसके तहत किसान महज 1 रुपये के टोकन प्रीमियम पर अपनी खरीफ फसल का बीमा करा सकते हैं। यह योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच का काम कर रही है।
इस योजना में सरायकेला-खरसावां जिले समेत पूरे राज्य के लाखों किसानों को जोड़ा जा रहा है। खरीफ 2025 में जिले का लक्ष्य 81,886 किसानों की फसल का बीमा करना रखा गया है। अभी तक हजारों किसानों ने आवेदन कर दिया है, लेकिन सरकार चाहती है कि हर किसान इस सुरक्षा कवच का फायदा उठाए।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana क्या है?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी। यह एक सरकारी फसल बीमा योजना है, जिसका संचालन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय करता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी फसल के नुकसान पर बीमा सुरक्षा देना है। योजना के तहत यदि प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, कीट या रोगों से फसल खराब होती है, तो किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है।
योजना की खासियत यह है कि किसान को बहुत कम प्रीमियम देना पड़ता है और बाकी राशि केंद्र व राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में वहन करती है। इस वजह से किसानों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता। बीमा की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीकी साधनों जैसे ड्रोन, मोबाइल ऐप और सैटेलाइट इमेज का उपयोग किया जाता है।
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Birsa Pradhanmantri Fasal Bima झारखंड सरकार की एक विशेष योजना है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लागू की गई है। इस योजना के तहत किसानों की खरीफ फसल का बीमा बहुत ही कम प्रीमियम राशि पर कराया जाता है। किसानों को सिर्फ 1 रुपये टोकन मनी के रूप में देना होता है और बाकी पूरा प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीट-पतंगों और रोगों की वजह से होने वाले फसल नुकसान की भरपाई करना है।
योजना का उद्देश्य (Objective)
Birsa Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक जोखिमों से बचाना और उन्हें स्थायी आय का साधन देना है। इस योजना के जरिए:
- फसल नष्ट होने पर किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है ताकि वे कर्ज में न डूबें।
- किसानों को खेती जारी रखने और नई आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- किसानों की आय स्थिर रहती है और वे अपनी जीविका सुरक्षित तरीके से चला पाते हैं।
- बीमा सुरक्षा मिलने से किसान फसल विविधीकरण कर सकते हैं और बेहतर खेती करने का साहस जुटाते हैं।
- कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और विकास बढ़ता है, जिससे किसानों की स्थिति मजबूत होती है।
Birsa Pradhanmantri Fasal Bima 2025 Overview
| योजना का नाम | बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025 |
| लागू राज्य | झारखंड |
| सीजन | खरीफ 2025 |
| प्रीमियम राशि | मात्र 1 रुपया (टोकन मनी) |
| अंतिम तिथि | 31 अगस्त 2025 |
| लक्ष्य | 81,886 किसानों का बीमा |
| अब तक आवेदन | 3,784 आवेदन (20 अगस्त 2025 तक) |
| टोल-फ्री नंबर | 14447 |
Birsa Pradhanmantri Fasal Bima 2025 के लाभ
- सिर्फ 1 रुपये प्रीमियम देकर किसान अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं।
- फसल के नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है।
- प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान और कीट-पतंगों से हुए नुकसान का मुआवजा।
- पोस्ट-हार्वेस्ट (कटाई के बाद) नुकसान का भी बीमा कवर उपलब्ध।
- किसानों को समय पर मुआवजा देने का लक्ष्य, ताकि उन्हें कर्ज लेने की जरूरत न पड़े।
- झारखंड सरकार पूरी तरह किसानों को इस योजना में जोड़ने और अधिकतम लाभ दिलाने पर काम कर रही है।
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पात्रता (Eligibility Criteria)
- झारखंड राज्य का किसान होना अनिवार्य।
- किसान के नाम पर खरीफ फसल बोई गई हो।
- भूमिहीन किसान, बटाईदार और साझेदारी पर खेती करने वाले किसान भी पात्र हैं।
- आवेदन निर्धारित समय सीमा (31 अगस्त 2025 तक) में करना जरूरी है।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- भूमि संबंधी कागजात (खाता, खतियान या पट्टा)
- फसल बुआई का प्रमाण
Birsa Pradhanmantri Fasal Bima 2025 में आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन (PMFBY Portal के जरिए)
- आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएं।

- “Farmer Corner” में जाकर “Guest Farmer” पर क्लिक करें और पंजीकरण करें।

- पंजीकरण फॉर्म में व्यक्तिगत, पता, पहचान और बैंक विवरण भरें।
- मोबाइल नंबर पर आए OTP से सत्यापन करें।
- फॉर्म भरने के बाद सभी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें।
- प्रीमियम भुगतान “Pay Later” या “Make Payment” विकल्प से करें।
- सफल भुगतान के बाद रसीद डाउनलोड कर लें।
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ऑफलाइन आवेदन (बैंक/बीमा कार्यालय से)
- नजदीकी बैंक/बीमा कार्यालय से आवेदन फॉर्म लें।
- आवश्यक जानकारी भरकर फोटो और दस्तावेज संलग्न करें।
- प्रीमियम जमा करके फॉर्म जमा करें।
- आवेदन संख्या प्राप्त करें और उससे स्टेटस ट्रैक करें।
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) के जरिए आवेदन
- नजदीकी CSC सेंटर पर जाएं।
- VLE को बताएं कि आप Birsa PMFBY 2025 में आवेदन करना चाहते हैं।
- आवश्यक जानकारी और दस्तावेज VLE को दें।
- प्रीमियम जमा करें और रसीद प्राप्त करें।
- भविष्य के लिए आवेदन की कॉपी और रिसीट संभालकर रखें।
RISKS COVERED (जोखिम कवरेज)
- फसल खड़ी अवस्था में नुकसान: बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, तूफान, आग, कीट और रोग।
- बुवाई न कर पाने की स्थिति: मौसम प्रतिकूल होने से बुवाई न होने पर बीमा राशि का 25% तक मुआवजा।
- कटाई के बाद नुकसान: कटाई के बाद 14 दिनों के भीतर यदि चक्रवात/तेज बारिश से नुकसान होता है।
- स्थानीय आपदाएं: ओलावृष्टि, भूस्खलन, बाढ़ जैसी घटनाओं से व्यक्तिगत स्तर पर हुए नुकसान को कवर।
योजना की विशेषताएँ (Key Features)
- देशभर में लागू सबसे बड़ी फसल बीमा योजना।
- किसानों के लिए न्यूनतम प्रीमियम दरें।
- प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा।
- तकनीक आधारित दावा प्रक्रिया।
- समय पर मुआवजा भुगतान।
- झारखंड में महज 1 रुपये पर बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा।
20 अगस्त 2025 तक फसल बीमा आवेदन की स्थिति
(Crop Insurance Applications Status)
| Block (प्रखंड) | Target (लक्ष्य) | Applications Received (प्राप्त आवेदन) |
| चांडिल (Chandil) | 10,200 | 1,046 |
| गम्हरिया (Gamharia) | 8,700 | 285 |
| ईचागढ़ (Ichagarh) | 16,100 | 506 |
| खरसावां (Kharsawan) | 7,200 | 387 |
| कुचाई (Kuchai) | 5,936 | 245 |
| कुकडू (Kukdu) | 11,700 | 162 |
| नीमडीह (Nimdih) | 7,800 | 146 |
| राजनगर (Rajnagar) | 8,950 | 601 |
| सरायकेला (Seraikela) | 5,300 | 406 |
| कुल (Total) | 81,886 | 3,784 |
Contact Details
- आधिकारिक वेबसाइट: pmfby.gov.in
- टोल-फ्री नंबर: 14447
- नजदीकी CSC सेंटर, बैंक शाखा या बीमा कार्यालय से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
FAQs
क्या बिना जमीन के मालिकाना हक वाले किसान भी योजना का लाभ ले सकते हैं?
हाँ, पट्टेदार और बंटाईदार किसान भी वैध दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकते हैं।
क्या कटाई के बाद भी नुकसान कवर होता है?
हाँ, कटाई के बाद 14 दिनों के भीतर हुए नुकसान पर बीमा सुरक्षा मिलती है।
झारखंड में Birsa PMFBY 2025 के तहत किसानों को कितना प्रीमियम देना होगा?
सिर्फ 1 रुपया टोकन मनी के रूप में देना होगा।
बीमा क्लेम कितने समय में मिलता है?
सामान्यतः फसल कटाई के दो महीने के भीतर दावा निपटाया जाता है।
आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?
झारखंड में खरीफ फसल 2025 के लिए आखिरी तिथि 31 अगस्त 2025 है।