बिहार सरकार ने दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत दिव्यांगजन अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकेंगे। सरकार उन्हें 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद देगी, जिसमें से केवल 5 लाख रुपये ही लौटाने होंगे, वह भी बिना किसी ब्याज के। इस कदम से दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और रोजगार देने का अवसर मिलेगा। सरकार का कहना है कि शुरुआत में इस योजना के अंतर्गत 100 लोगों को लोन दिया जाएगा और आगे जरूरत के अनुसार इसे बढ़ाया जाएगा।
बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना 2025 क्या है?
यह योजना दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से शुरू की गई है। पहले से ही बिहार सरकार “मुख्यमंत्री उद्यमी योजना” चला रही है, जिसके अंतर्गत महिलाओं, युवाओं और आरक्षित वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। अब उसी के अंतर्गत दिव्यांगजनों को एक अलग श्रेणी दी गई है। इस योजना के तहत राज्य के योग्य दिव्यांग नागरिकों को 10 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी, ताकि वे अपना व्यवसाय या स्वरोजगार शुरू कर सकें। इसमें आधा पैसा यानी 5 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में माफ कर दिया जाएगा और बाकी 5 लाख रुपये बिना ब्याज के आसान किश्तों में चुकाने होंगे।
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योजना का उद्देश्य (Objective)
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना 2025 का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को समाज में आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। अब तक कई दिव्यांगजन नौकरी या रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाते थे। इस योजना से वे छोटे-बड़े उद्योग, स्वरोजगार और बिजनेस शुरू कर पाएंगे। इसके जरिए सरकार उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है। साथ ही यह योजना दिव्यांगजनों को आत्मसम्मान और स्वावलंबन के साथ समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद करेगी।
बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना 2025 Overview
योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना 2025 |
शुरू की गई | बिहार सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के दिव्यांगजन |
सहायता राशि | 10 लाख रुपये |
लौटाने की राशि | 5 लाख रुपये (बिना ब्याज) |
सब्सिडी | 5 लाख रुपये |
शुरुआत | 2025-26 वित्त वर्ष |
लाभार्थियों की संख्या | पहले चरण में 100 लोग |
आधिकारिक विभाग | समाज कल्याण विभाग, बिहार |
बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना 2025 के लाभ
इस योजना से दिव्यांगजनों को कई फायदे मिलेंगे।
- उन्हें 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी।
- इसमें 5 लाख रुपये की सब्सिडी होगी, जिसे लौटाने की जरूरत नहीं।
- बाकी 5 लाख रुपये भी बिना ब्याज के किश्तों में चुकाने होंगे।
- योजना के तहत 60 से ज्यादा तरह के काम शुरू किए जा सकते हैं।
- चयनित लाभार्थियों को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद किस्तों में राशि जारी होगी।
- दिव्यांगजन आत्मनिर्भर बनकर अपना बिजनेस कर सकेंगे और रोजगार भी पैदा करेंगे।
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मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना 2025 के तहत किन लोगो और किन कामों के लिए मिलेगा लोन?
यह योजना बिहार के स्थायी निवासी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है। इसमें करीब 58 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, जैसे- दुकान खोलना, सर्विस सेंटर, छोटे उद्योग, सिलाई-कढ़ाई का काम, पशुपालन, कृषि आधारित व्यवसाय, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर सर्विसिंग, आदि। चयनित आवेदकों को योग्यता और क्षमता के अनुसार बिजनेस प्रोजेक्ट चुनने का मौका मिलेगा।
Financial Aids
- कुल सहायता राशि – 10 लाख रुपये।
- 5 लाख रुपये सब्सिडी (माफ कर दिए जाएंगे)।
- 5 लाख रुपये लोन, जिसे बिना ब्याज लौटाना होगा।
- लोन की अदायगी पहली किस्त मिलने के एक साल बाद शुरू होगी।
- किस्तें तय समय पर कटेंगी और आवेदक को कोई अतिरिक्त बोझ नहीं होगा।
Important Dates
- योजना की घोषणा – मार्च 2025
- आवेदन प्रक्रिया – जल्द ही पोर्टल पर शुरू होगी
- पहले चरण में चयन – वित्त वर्ष 2025-26
- लाभार्थियों की संख्या – 100 दिव्यांगजन
पात्रता (Eligibility Criteria)
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य।
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता – 12वीं पास/ ITI / पॉलिटेक्निक डिप्लोमा।
- उम्र सीमा – 18 से 50 वर्ष।
- सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
- निजी नौकरी में आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पहले से किसी अन्य सरकारी उद्यमी योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए।
- मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है।
- गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए।
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आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
- जन्म प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड (बिहार का)
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।

- यहां लॉगिन सेक्शन में “MMUY” पर क्लिक करें।

- आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन करें और यूजर आईडी-पासवर्ड बनाएं।

- अब आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी सही-सही भरें।
- मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करने के बाद आपको रसीद मिलेगी।
- चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट पोर्टल पर जारी होगी।
- चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी जाएगी।
- ट्रेनिंग पूरी होने पर चरणबद्ध तरीके से राशि खाते में भेजी जाएगी।
योजना की विशेषताएँ (Key Features)
- बिहार में पहली बार दिव्यांगजनों के लिए अलग से उद्यमी श्रेणी बनाई गई।
- 10 लाख रुपये की वित्तीय मदद उपलब्ध होगी।
- 5 लाख रुपये की सब्सिडी और 5 लाख रुपये का बिना ब्याज लोन।
- करीब 58 तरह के कामों के लिए लोन उपलब्ध।
- लाभार्थियों को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी।
- शुरुआत में 100 दिव्यांगजनों को लोन मिलेगा।
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Contact Details
- हेल्पलाइन नंबर: 1800 345 6214
- विभाग: समाज कल्याण विभाग, बिहार
- आधिकारिक पोर्टल: bihar.gov.in
FAQs
क्या बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना 2025 बिहार के बाहर के लोगों के लिए है?
नहीं, यह योजना केवल बिहार के दिव्यांग नागरिकों के लिए है।
योजना के तहत कितने लोगों को लाभ मिलेगा?
वित्त वर्ष 2025-26 में 100 लाभार्थियों को लोन मिलेगा। आगे संख्या बढ़ सकती है।
क्या आवेदन के लिए कोई फीस देनी होगी?
नहीं, आवेदन पूरी तरह निशुल्क है।
लोन चुकाने की प्रक्रिया कब शुरू होगी?
आखिरी किस्त मिलने के एक साल बाद किस्तों में लोन लौटाना होगा।
हेल्पलाइन नंबर क्या है?
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना का हेल्पलाइन नंबर 1800 345 6214 है।